सरकारी स्कूलों में बढ़ा स्थानीय शुल्क

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स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क (लोकल फीस) में वृद्धि करने संबंधी आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद अब विद्यार्थियों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा।

यह निर्देश सरकारी स्कूलों के साथ-साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर भी लागू होगा।

जारी आदेश के अनुसार, हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों को अब 410 रुपये की जगह 500 रुपये स्थानीय शुल्क के रूप में जमा करना होगा। यानी छात्रों को 90 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा।

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वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शुल्क 445 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये कर दिया गया है। इस श्रेणी के छात्रों को अब 95 रुपये अधिक देने होंगे।

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Author: Deepak Mittal

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