
बिलासपुर : राज्य शासन ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि अब से स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकानें खोली जाएंगी। पहले यह सीमा 50 मीटर थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
कठोर कार्रवाई का आश्वासन
राज्य शासन ने यह भी बताया कि यदि किसी स्थान पर इस नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराब और चखना दुकानों का संचालन केवल नियमों और प्रावधानों के अनुसार ही होगा। साथ ही, हाईवे से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकानें लगाई जाएंगी। शासन के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निरस्त कर दिया है।
हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों, खेल मैदान और अस्पतालों के पास संचालित शराब दुकानों पर प्रकाशित खबरों का स्वतः संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया और राज्य शासन व जिला प्रशासन से जवाब मांगा था। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर जिले में 65 से अधिक देशी-विदेशी मदिरा दुकानें शासन द्वारा संचालित की जा रही हैं।
जनता की लगातार मांग
स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों और अस्पतालों के पास संचालित शराब दुकानों का विरोध जनता द्वारा लगातार किया जा रहा है। समय-समय पर इन दुकानों को हटाने की मांग उठती रही है। आबकारी विभाग और कलेक्टर प्रशासन को कई आवेदन भी किए गए हैं, लेकिन जनता की मांगों को अनसुना किया जाता रहा है।
सुरक्षा की समस्याएं
स्कूल-कॉलेज के पास शराब दुकानों के चलते छात्र-छात्राओं और स्कूल-कॉलेज प्रबंधन को सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहना पड़ता है। विशेष रूप से महिलाओं और छात्राओं को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शराब दुकानों के आसपास मारपीट, गुंडागर्दी और छेड़खानी की घटनाएं आम हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं गया।

Author: Deepak Mittal
