शराब घोटाला केस: चैतन्य बघेल की रिमांड 12 नवंबर तक बढ़ी, कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

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शराब घोटाला केस: चैतन्य बघेल की रिमांड 12 नवंबर तक बढ़ी, कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

ईडी की कार्रवाई के बाद कोर्ट में पेशी — पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे रहेंगे जेल में, निरंजन दास को भी नहीं मिली राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। अब वे 12 नवंबर 2025 तक जेल में ही रहेंगे।

आज रिमांड खत्म होने के बाद चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने रिमांड बढ़ाने का आदेश जारी किया। अदालत ने कहा कि जांच अभी जारी है, इसलिए आरोपी को न्यायिक हिरासत में ही रखा जाएगा।


⚖️ निरंजन दास को भी नहीं मिली राहत

इस मामले में सह-आरोपी निरंजन दास को भी आज कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनके संबंध में भी कोई राहत देने से इनकार कर दिया है।


🚨 ईडी ने जुलाई में की थी गिरफ्तारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल को भिलाई स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था।
ईडी के अनुसार, चैतन्य बघेल पर मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले से जुड़ी अवैध कमाई के निवेश का आरोप है।

जांच में यह सामने आया कि उन्होंने लगभग 16 करोड़ 70 लाख रुपये की अवैध राशि को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया।
बताया गया कि यह रकम फर्जी बैंक एंट्री, ठेकेदारों को नकद भुगतान और फ्लैट खरीदी के बहाने से उपयोग की गई।


🏢 ‘विट्ठलपुरम परियोजना’ में फर्जी निवेश का आरोप

ईडी की रिपोर्ट के अनुसार, चैतन्य बघेल ने त्रिलोक सिंह ढिल्लो के साथ मिलकर ‘विट्ठलपुरम’ नामक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फर्जी फ्लैट खरीदी की योजना बनाई थी।
इस योजना के तहत 5 करोड़ रुपये की रकम जुटाई गई, जिसे ढिल्लो के कर्मचारियों के नाम पर खरीदे गए फ्लैटों में दिखाया गया, जबकि वास्तविक लाभार्थी चैतन्य बघेल ही थे।


🔍 आगे की जांच जारी

ईडी इस मामले में आर्थिक लेनदेन की गहराई से जांच कर रही है।
साथ ही, चैतन्य बघेल के रियल एस्टेट निवेशों से जुड़े बैंक खातों, संपत्ति दस्तावेजों और संभावित साझेदारों की भी छानबीन जारी है।
अगली सुनवाई में अदालत के सामने ईडी अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करेगी।

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Author: Deepak Mittal

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