जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड मामले में करीब 13 साल बाद अदालत ने दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। जगदलपुर की विशेष एनआईए अदालत ने मामले में दोषी ठहराए गए सभी 10 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत ने बुधवार को सजा पर फैसला सुनाया।
इससे पहले 5 सितंबर को अदालत ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। सजा के निर्धारण के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की गई थी। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने हत्याकांड की गंभीरता और हमले में हुई मौतों का हवाला देते हुए दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष ने सजा में नरमी बरतने की दलील दी।
अदालत के फैसले के अनुसार, दोषियों को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा की हाईकोर्ट से पुष्टि होना जरूरी है। दोषियों को फैसले के खिलाफ 30 दिन के भीतर हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार भी है।
झीरम घाटी हत्याकांड छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित नक्सली हमलों में शामिल रहा है। इस मामले में लंबे समय से न्यायिक फैसले का इंतजार किया जा रहा था।
Author: Deepak Mittal








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