जग्गी हत्याकांड : आरोपी याहया ढेबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, नहीं मिली जमानत, दो अन्य आरोपियों को मिली बेल

Picture of Deepak Mittal

Deepak Mittal

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड में आरोपी बनाए गए याहया ढेबर की जमानत याचिका खारिज हो गई है. मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसला सुनाया. मिली जानकारी के अनुसार जग्गी हत्याकांड के शूटर्स जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी याहया ढेबर की थी. इसके अलावा शूटर्स जिस घर (बत्रा हाउस) में रुके थे वो घर भी याहया की ही थी. इसे आधार बनाते हुए चीफ जस्टिस खन्ना ने याहया ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके अलावा इस मामले में 2 अन्य आरोपी अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है.

इससे पहले रामावतार जग्गी हत्याकांड में आरोपी पूर्व पुलिस अफसर एएस गिल, वीके पांडेय और आरसी त्रिवेदी समेत छह लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. इन आरोपियों को छह माह पहले दोबारा जेल में दाखिल किया गया था. सभी आरोपी पांच साल से अधिक समय तक जेल में बीता चुके हैं. वकीलों ने बताया कि आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के बाद छह आरोपियों की जमानत के आदेश दिए हैं. अब आदेश की मूल प्रति रायपुर की अदालत में जमा की जाएगी, जिसके बाद आरोपियों की जेल से रिहाई के आदेश होगा.

बता दें कि जग्गी हत्याकांड में जमानत निरस्त होने के बाद पुलिसवालों समेत जग्गी हत्याकांड समेत सभी आरोपियों को वापस जेल दाखिल करने के आदेश दिए गए थे. इस आधार पर सभी ने इस साल जून महीने में कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.

Deepak Mittal
Author: Deepak Mittal

Leave a Comment

October 2025
S M T W T F S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Leave a Comment