नई दिल्ली: आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कॉज लिस्ट के अनुसार, यह मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल जज बेंच के समक्ष 27 जनवरी को सूचीबद्ध है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने आईआरसीटीसी होटल स्कैम में भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से जुड़े आरोपों को लेकर ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की हैं।
इससे पहले हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं के साथ-साथ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव द्वारा ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जियों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी।
राबड़ी देवी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किए बिना केवल अनुमानों के आधार पर उनके खिलाफ आरोप तय किए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी ट्रायल कोर्ट के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष आरोप तय करने लायक कोई प्राथमिक मामला बनाने में असफल रहा है।
गौरतलब है कि 13 अक्टूबर 2025 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल में नियमों की अनदेखी करते हुए दो आईआरसीटीसी होटलों को लीज पर दिया गया। इनमें से एक होटल सरला गुप्ता को आवंटित किया गया था, जो उस समय राज्यसभा सदस्य और आरजेडी के करीबी नेता प्रेम गुप्ता की पत्नी हैं।
Author: Deepak Mittal










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