छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की अपील खारिज कर दी है।
डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया, जिसमें भर्ती प्रक्रिया को 45 दिन में पूरा करने का निर्देश दिया गया था।
कोर्ट ने कहा कि असफल परीक्षार्थी भर्ती निरस्त करने की अपील नहीं कर सकते।
इस फैसले से चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है, जबकि रायपुर में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को अब जल्द नियुक्ति की उम्मीद है।
