हाईकोर्ट ने IPS रतनलाल डांगी मामले में पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग से मांगा तत्काल जवाब

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बिलासपुर। आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ पीड़िता की शिकायत और जांच प्रक्रिया को लेकर दायर रिट याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट बिलासपुर में सुनवाई हुई। मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस मुख्यालय रायपुर और सचिव, गृह विभाग को तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 वाले सप्ताह में होगी।

याचिका के अनुसार, आईपीएस रतनलाल डांगी की कथित प्रताड़ना से परेशान पीड़िता ने 15 अक्टूबर 2025 को पुलिस महानिदेशक के समक्ष उपस्थित होकर उनके खिलाफ शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में डांगी से कथित रूप से जुड़ी कई संपत्तियों का भी उल्लेख किया गया था। इनमें रायपुर के धरमपुरा, राजिम, कटघोरा में 23 एकड़ जमीन, बिलासपुर की पाल्मसिटी कॉलोनी तथा राजस्थान के नागौर, मकराना, डीडवाना, जयपुर और बीकानेर सहित अन्य स्थानों की कथित संपत्तियां शामिल हैं।

याचिका में कहा गया है कि शिकायत के बाद अक्टूबर 2025 में पुलिस महानिदेशक ने मामले की जांच के लिए आईजीपी आनंद छाबड़ा को जांच अधिकारी तथा डीआईजीपी मिलना कुर्रे को सहायक जांच अधिकारी नियुक्त किया था। इसी दौरान गृह विभाग के सचिव द्वारा आईपीएस रतनलाल डांगी को निलंबित किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

पीड़िता ने जांच प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने सुनवाई के दौरान जांच अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। याचिका में कहा गया है कि अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच डीआईजीपी मिलना कुर्रे, रतनलाल डांगी से एक रैंक नीचे के पद पर पदस्थ थीं, जबकि आईजीपी आनंद छाबड़ा उसी अवधि में रतनलाल डांगी के समान रैंक पर पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि जांच अधिकारी उसके खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्य कर रहे हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि निलंबन की तारीख से 90 दिनों के भीतर रतनलाल डांगी के खिलाफ आरोप पत्र जारी नहीं किया गया।

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय रायपुर और गृह विभाग के सचिव को तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 वाले सप्ताह में होगी।

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Author: Deepak Mittal

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