बिलासपुर हाईकोर्ट ने पीएससी 2021 में डिप्टी कलेक्टर व डीएसपी के पद पर चयन को लेकर प्रदेश सरकार को अहम निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों जिनके खिलाफ सीबीआई ने अब तक चालान पेश नहीं किया है और जिनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिला है।
60 दिनों के भीतर ज्वाइनिंग कराने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। याचिका राजीव श्रीवास्तव, मनोज शर्मा, शर्मिला सिंघवी व अभ्युदय सिंह द्वारा पेश की गई थी।
बता दें कि पीएससी 2021 में डिप्टी कलेक्टर व डीएसपी के पद पर 44 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इसमें से चार अभ्यर्थियों के खिलाफ सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया था। चार अभ्यर्थी जेल में हैं। शेष 40 अभ्यर्थियों ने अपने अधिवक्ताओं के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ज्वाइनिंग की मांग की थी।
Author: Deepak Mittal










Total Users : 8179633
Total views : 8210775