जे के मिश्र l बिलासपुर – छत्तीसगढ़ में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर एसआई भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएं। 975 पदों पर चल रही यह भर्ती प्रक्रिया पिछले 6 वर्षों से अटकी हुई थी, जिससे अभ्यर्थियों में निराशा थी। कोर्ट के इस फैसले से युवाओं को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से परिणाम जारी करने की मांग कर रहे थे और इसके लिए आंदोलन भी कर रहे थे।
2018 में विज्ञापन, 2021 में परीक्षा, लेकिन परिणाम लंबित
सब-इंस्पेक्टर की इस भर्ती के लिए सबसे पहले 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था। बाद में पदों की संख्या को संशोधित कर 2021 में 975 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन अभी तक इसके परिणाम घोषित नहीं किए गए थे। इस देरी के कारण कई युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ था। हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने परिणाम जारी करने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए 15 दिनों में परिणाम घोषित करने के आदेश दिए हैं और भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
90 दिन में नियुक्ति देने का था आदेश

इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 5 महीने पहले आदेश दिया था कि एसआई भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को 90 दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। भर्ती प्रक्रिया में कुछ विवादों के चलते असफल अभ्यर्थियों ने डिवीजन बेंच में अपील की थी। उनका कहना था कि जब 2018 में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, तो 975 रिक्त पदों का उल्लेख किया गया था, जिसमें से 247 पद प्लाटून कमांडर के लिए आरक्षित थे।
प्लाटून कमांडर पद के लिए मेरिट सूची का विवाद
आवेदकों का तर्क था कि प्लाटून कमांडर पद के लिए पुरुष उम्मीदवारों की अलग मेरिट सूची जारी की जानी चाहिए थी। लेकिन महिला उम्मीदवारों को भी इस पद में शामिल कर लिया गया, जिससे कई पात्र पुरुष उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। इस मामले को लेकर भी कोर्ट में बहस हुई और कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए।
दिवाली से पहले परिणाम की संभावना
हाईकोर्ट के जस्टिस एन.के. व्यास की सिंगल बेंच ने अपने हालिया फैसले में राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर परिणाम घोषित करने के आदेश दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस आदेश के बाद अभ्यर्थियों को दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
Author: Deepak Mittal










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