होटल के कमरे में युवती की मौत, मानसिक प्रताड़ना के आरोप में योगेंद्र साहू गिरफ्तार

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सक्ती: जिले में 23 वर्षीय दिशा मरावी की संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलसने के बाद हुई मौत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेंद्र साहू को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सक्ती थाना क्षेत्र का है, जहां शिवम होटल के कमरा नंबर 105 में युवती द्वारा कथित रूप से तारपीन तेल डालकर आग लगाने की घटना सामने आई थी। पुलिस ने जांच के दौरान मानसिक प्रताड़ना के आरोपों के आधार पर कार्रवाई की है।

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका दिशा मरावी को आरोपी योगेंद्र साहू कथित रूप से लंबे समय से परेशान कर रहा था। आरोप है कि वह युवती के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता था और विभिन्न प्रकार के दबाव बनाता था।

परिजनों का कहना है कि दिशा को जातिगत टिप्पणी और गाली-गलौज के जरिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे वह गहरे तनाव में थी।

होटल में हुई घटना

बताया गया है कि घटना के दिन दिशा मरावी अपने दोस्तों से मिलने सिंग ढाबा के ऊपर स्थित शिवम होटल पहुंची थी। इसी दौरान मानसिक रूप से परेशान होकर उसने कथित तौर पर होटल के कमरे में अपने शरीर पर तारपीन तेल उड़ेल लिया और आग लगा ली।

आग लगने से गंभीर रूप से झुलसी युवती को तत्काल उपचार के लिए बिलासपुर के बर्न अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 1 फरवरी को उसकी मौत हो गई।

नामजद शिकायत और साजिश की आशंका

मृतका की मां मीना मरावी ने थाना सक्ती में नामजद शिकायत दर्ज कराते हुए योगेंद्र कुमार साहू पर प्रताड़ना और जिंदा जलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। शिकायत में महेंद्र सिदार और आशीष पटेल पर भी साजिश में शामिल होने की आशंका जताई गई है।

परिजनों ने मामले में हत्या की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

BNS और एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने मर्ग कायम कर विस्तृत जांच शुरू की। जांच में यह तथ्य सामने आया कि घटना के समय आरोपी योगेंद्र साहू होटल परिसर में मौजूद था और आग की घटना में वह भी झुलस गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, बयानों और अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। विवेचना में युवती को कथित मानसिक प्रताड़ना और जातिगत गाली-गलौज से तंग आकर आत्मघाती कदम उठाने की बात सामने आने पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

जांच जारी

आरोपी योगेंद्र साहू को विधिवत गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है और यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के साक्ष्य मिलते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

घटना के बाद क्षेत्र में शोक और चर्चा का माहौल है।

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Author: Deepak Mittal

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