13 सितंबर को लगने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए प्रचार-प्रसार वाहन रवाना को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

Picture of Deepak Mittal

Deepak Mittal

रतलाम से इमरान खान की रिपोर्ट

रतलाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष के मार्ग दर्शन में 13 सितंबर 2025 को जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य सिविल एवं आपराधिक, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, बी.एस.एन.एल, संपत्तिकर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु खण्डपीठे जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर पृथक-पृथक गठित की जाएगी।

बुधवार को जिला न्यायालय रतलाम प्रांगण में नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम ए. डी. आर. से लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

प्रचार-प्रसार वाहन संपूर्ण रतलाम शहर एवं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करेंगे। प्रचार-प्रसार वाहनों में पैरालीगल वालेंटियर्स सचिन गावड़े, सुनील जमड़ा, अफरोज मोहम्मद, प्रदीप बिडवाल की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही शैलेन्द्र गोठवाल, नगर निगम रतलाम द्वारा स्वयं के वाहन से नगर भ्रमण कर नगर वासियों को लोक अदालत के संबंध में जागरूक किया जाएगा।

इस अवसर पर समस्त न्यायाधीशगण, सचिव/न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम नीरज पवैया, जिला विधिक सहायता अधिकारी, पूनम तिवारी एवं अधिवक्ता संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष राकेश शर्मा सहित अन्य कार्यकारिणी पदाधिकारी अधिवक्तागण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम के समस्त कर्मचारीगण एवं अन्य समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित रहे। सभी ने गु्रप बनाकर प्रचार-प्रसार के लिए रैली निकाली। रैली शहर के मुख्य चौराहों से होकर गुजरी और सभी के द्वारा लोक अदालत के स्लोगन की तख्ती हाथ में लेकर रैली निकाली गई।

इसके अतिरिक्त नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर बैनर लगवाये गए है। प्रचार वाहनों के माध्यम से प्रसारित जिंगल तथा विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन तथा पैरालीगल वालेंटियर के द्वारा आमजन तक पहुंच बनाकर उन्हें लोक अदालत आयोजन की व्यापक जानकारी दी जाएगी। लोक अदालत में विभिन्न विभागों जैसे एम.पी.ई.बी. विभाग, नगर पालिक निगम, बैंकों के मामलों इत्यादि में विभिन्न प्रकार के शुल्कों में छूट प्रदान की जा रही है। जिसके लिये संबंधित विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

13 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य प्रकरण तथा (वाद पूर्व) प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकरण के लिए प्रस्तुत किए जा रहे है। लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 एन.आई.एक्ट, पारिवारिक मामले, समझौता योग्य आपराधिक एवं सिविल मामलों का निराकरण कराया जा सकता है। आमजन से अपील की जाती है कि आयोजित नेशनल लोक अदालत में भाग लेकर अपने प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में समझौते के माध्यम से निराकरण कराकर लाभ प्राप्त करें।

Deepak Mittal
Author: Deepak Mittal

Leave a Comment

Leave a Comment