खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दोषियों पर होगी कार्रवाई
निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111
मुंगेली// कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिले के खाद्य प्रतिष्ठानो में बिना उत्पादन एवं अवसान तिथि के पानी की बोतलों तथा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पर रोक लगाने के लिए विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई।
इस दौरान संबंधित फर्मों में बिना तिथि वाले पानी की बोतलों की जांच किया गया तथा नमूने संकलित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी भेजा गया। साथ ही सभी विक्रेताओं को बिना उत्पादन एवं अवसान तिथि के पानी की बोतलों तथा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का विक्रय एवं भंडारण तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि मुंगेली में संजय ट्रेडर्स, बंटी पान मसाला, महावीर पान मसाला, न्यू देवांगन किराना स्टोर्स, मक्कड़ एजेंसी, दीपक कन्फेक्शनरी जरहागॉव, खोपचा ढाबा गीधा एवं जीत एजेंसी बरेला का निरीक्षण किया गया। इस दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में बिना उत्पादन एवं अवसान तिथि वाले 250 मि.ली. के पानी की बोतलों का विक्रय पाया नहीं गया।
उन्होंने बताया कि दीपक कन्फेक्शनरी जरहागांव से किन्ले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर तथा संजय ट्रेडर्स मुंगेली से शिवनाथ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर एवं कोलिक विथ एडेड मिनरल वाटर (200 मि.ली.) के नमूने जांच हेतु संकलित किए गए। राज्य प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत दोषियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Author: Deepak Mittal









