छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत राज अधिनियम के तहत मरवाही जनपद के पांच ग्राम पंचायतों के सरपंचों को उनके पदीय कर्तव्यों में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
मरवाही जनपद के पांच ग्राम पंचायतों – बदरौडी, सिवनी, पोड़ी, मालाडाड और दमोहली के सरपंचों को आज उनके पदों से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत की गई है।

इन सरपंचों पर पंचायत संचालन में अनियमितता और लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके आधार पर प्रशासन ने ये कड़ा कदम उठाया है।

प्रशासन द्वारा जारी आदेशों में बताया गया है कि इन सरपंचों ने अपने पदीय कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं किया, जिसके चलते ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई। निलंबन आदेश के तहत जांच पूरी होने तक इन सरपंचों को अपने पद से दूर रखा जाएगा।

“यह कार्रवाई ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने और पंचायतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। जिन सरपंचों को निलंबित किया गया है, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत और शिकायतें मिली थीं।”

अब यह देखना होगा कि जांच के बाद इन सरपंचों के खिलाफ आगे की क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल, इन पंचायतों का कार्यभार संबंधित पंचायत सचिवों को सौंप दिया गया है, जो जांच पूरी होने तक पंचायत का संचालन करेंगे।

