पिता-बेटी गिरफ्तार: रायगढ़ हिट एंड रन केस में पुलिस का बड़ा एक्शन
धरमजयगढ़ हादसे में तीन की मौत, नाबालिग चला रही थी कार — अब गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज
रायगढ़। धरमजयगढ़ में हुए दर्दनाक हिट एंड रन हादसे में आखिरकार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को खुलासा हुआ कि हादसे के वक्त 15 साल की नाबालिग किशोरी कार चला रही थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, पिता घनश्याम महिलाने को भी आरोपी बनाया गया है, जिन्होंने बिना लाइसेंस नाबालिग को वाहन सौंपा था।
मामले में अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। इससे पहले पुलिस ने केवल धारा 106(1) के तहत साधारण (जमानती) मामला दर्ज किया था, जिस पर स्थानीय लोगों और मीडिया ने सवाल उठाए थे।
हादसे का सिलसिला
30 अक्टूबर को धरमजयगढ़ क्षेत्र में तेज़ रफ्तार कार रॉंग साइड में दौड़ रही थी। कार ने पहले सड़क किनारे खड़ी एक महिला को कुचल दिया, फिर बाइक पर सवार दो युवकों को टक्कर मारी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही और आरोपियों को बचाने के आरोप लगे थे।
रविवार को पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि नाबालिग किशोरी को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है, और पिता के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199 सहित अन्य धाराओं में भी प्रकरण दर्ज किया गया है।
नाबालिग चालकों पर सख्ती की जरूरत
रायगढ़ में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। ट्रैफिक डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह के अनुसार, इस साल अब तक 20 नाबालिग चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 31,500 रुपए की पेनाल्टी वसूली जा चुकी है।
डीएसपी ने बताया कि 16 वर्ष से कम उम्र के किशोर किसी भी स्थिति में गियर वाहन नहीं चला सकते, और 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही पूर्ण लाइसेंस पर वाहन चलाने की अनुमति होती है। बावजूद इसके, शहर में कई स्कूल-कॉलेज छात्र बिना लाइसेंस तेज़ रफ्तार में वाहन चलाते देखे जाते हैं, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा है।
Author: Deepak Mittal









