धमतरी: धमतरी कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी पामेश नवरंग को दोषी पाते हुए आजिवन कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना नगरी के अपराध क्रमांक 09/25, धारा 103(1) बीएनएस का था।
जानकारी के अनुसार, 01 मार्च 2025 को रात लगभग 9 बजे मृतक कन्हैया नवरंग शराब के नशे में घर लौटा। भोजन को लेकर उसका पामेश नवरंग के साथ विवाद हो गया। विवाद के दौरान आरोपी ने खाना बनाने में प्रयुक्त अधजली लकड़ी से कन्हैया के सिर के पीछे प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
पूछताछ में आरोपी ने वारदात स्वीकार की। घटना में प्रयुक्त लकड़ी और आरोपी के कपड़े जप्त किए गए। आरोपी को 02 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।
एसपी के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नगरी निरीक्षक शरद ताम्रकार और नगरी पुलिस ने वैज्ञानिक और साक्ष्यों पर आधारित प्रभावी विवेचना कर समय पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Author: Deepak Mittal










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