निर्मल अग्रवाल ब्यूरो चीफ मुंगेली 8959931111
मुंगेली- मुंगेली जिले के फास्टरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दाबों में हुए अंधे कत्ल के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या की साजिश रची गई थी।
पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में गठित टीम ने मुख्य षडयंत्रकारी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को न्यायिक हिरासत में भेजा, साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और वाहन जब्त किए।
घटना का विवरण
दिनांक 10 सितंबर 2025 को रात करीब 9 बजे, ग्राम दाबों के नवोदय विद्यालय के सामने सड़क किनारे बैठे हेमप्रसाद साहू पर अज्ञात हमलावरों ने लोहे के पाइप से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हमलावरों ने मृतक का मोबाइल फोन और साथी हेमचंद साहू की मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए।
पीड़ित हेमचंद साहू की शिकायत पर फास्टरपुर-सेतगंगा थाने में अपराध क्रमांक 53/2025 दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 309(4), 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के पर्यवेक्षण और अनुविभागीय अधिकारी मयंक तिवारी के नेतृत्व में साइबर सेल और थाना टीम गठित की। जांच में सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई।
साजिश का खुलासा
जांच से पता चला कि मुख्य आरोपी नेतराम साहू, जो तरवरपुर धान खरीदी सोसायटी का पूर्व प्रबंधक था, पुरानी रंजिश के कारण नरेंद्र साहू उर्फ पप्पू को मारने की साजिश रच रहा था। नरेंद्र ने नेतराम के खिलाफ अनियमितता की शिकायत कर उसे नौकरी से निकलवाया था। नेतराम ने अपने साले सुनील साहू को 50,000 रुपये की सुपारी देकर हत्या की योजना बनाई।
सुनील ने अपने साथियों शुभम पाल, गौकरण साहू और एक नाबालिग के साथ मिलकर योजना को अंजाम दिया। वे बोलेरो वाहन और मोटरसाइकिल से घटनास्थल पहुंचे, लेकिन गलती से हेमप्रसाद साहू को निशाना बना लिया। हमले के बाद वे लूट की वस्तुओं के साथ फरार हो गए।
गिरफ्तारी और जब्ती
पुलिस ने सुनील साहू को झझपुरीकलां से गिरफ्तार किया, जहां वह नई मोटरसाइकिल के साथ घूम रहा था। पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा हुआ। अन्य आरोपी शुभम पाल, गौकरण साहू और नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। नेतराम साहू को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
जब्त सामग्री में शामिल हैं:
दो लोहे के पाइप (हत्या के हथियार)
मृतक का मोबाइल फोन
पीड़ित की मोटरसाइकिल
घटना में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल
नेतराम साहू की बोलेरो वाहन (क्रमांक CG-28 N-4552)
आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 238, 61(2)(ए) को भी जोड़ा गया। सभी को 18 सितंबर 2025 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जबकि नाबालिग को अलग से पेश किया गया।
पुलिस टीम की भूमिका
इस सफलता में थाना प्रभारी गिरिजाशंकर यादव, साइबर सेल प्रभारी सुशील कुमार बंछोर सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने इस मामले को तेजी से सुलझाकर क्षेत्र में सुरक्षा का संदेश दिया है।
Author: Deepak Mittal










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