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कलेक्टर  मिश्रा ने परीक्षार्थियों से व्यापम के दिशा-निर्देशों का पालन कर सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील 

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बालोद:कलेक्टर  दिव्या उमेश मिश्रा ने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होेने वाले बालोद जिले के अभ्यर्थियों से व्यापम द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शीपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की है। जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में योग्य एवं मेहनतकश लोगों का चयन सुनिश्चित हो सके। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं के निष्पक्ष, पारदर्शीपूर्ण एवं सफलतापूर्वक आयोजन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर अब व्यापम द्वारा आयोजित आगामी सभी परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के पूर्व सभी अभ्यर्थियों का अनिवार्य रूप से हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर से तथा मैन्युअल पैट डाउन फ्रिस्किंग किया जाएगा।

इसके लिए प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों में 01-01 महिला एवं पुरूष पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर महिला अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग महिला पुलिस कर्मी द्वारा परीक्षा केन्द्र में बनाए गए अस्थायी कक्ष में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि रविवार 27 जुलाई को बालोद जिले के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में व्यापंम द्वारा आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। कलेक्टर  दिव्या उमेश मिश्रा ने व्यापम द्वारा 27 जुलाई को आयोजित आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होेने वाले जिले के सभी अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सफलतापूर्वक परीक्षा के आयोजन में सहयोग करने को कहा है।

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर व्यापम द्वारा आयोजित आगामी सभी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम 02 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुँचना अनिवार्य है, जिससे कि उनका फ्रिस्किंग एवं सत्यापन सही तरीके से किया जा सके। इसके अंतर्गत 27 जुलाई 2025 से होने वाले परीक्षाओं में 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े तथा फुटवियर के रूप में चप्पल पहनना अनिवार्य होगा।

कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्राॅनिक उपकरण, इलेक्ट्राॅनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधे घंटे में एवं परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधे घंटे में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना भी वर्जित है।

व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं के निगरानी हेतु 03 सदस्यीय उड़नदस्ता दल का प्रावधान है जिसमें 01 पुलिसकर्मी अनिवार्य रूप से अब शामिल किया गया है, जो परीक्षा केन्द्र के साथ-साथ, उसके परिसर एवं गेट के बाहर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। फ्रिस्किंग के नए प्रावधान को व्यापम द्वारा जिले के नोडल अधिकारी एवं समन्वयक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अवगत कराया गया। अब व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र तथा मूल पहचान पत्र के साथ परीक्षा केन्द्र में 02 घंटा पूर्व पहुँचना अनिवार्य किया गया है। जिससे उनका फ्रिस्किंग का कार्य परीक्षा प्रारंभ के पूर्व संपन्न किया जा सके।

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Author: Deepak Mittal

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