रायपुर: बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में सभी प्रमुख आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी सहित अन्य आरोपियों को नियमित जमानत प्रदान कर दी है। इससे पहले ये सभी आरोपी अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर थे, जिसे अब नियमित जमानत में परिवर्तित कर दिया गया है।
यह जमानत भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बग़ाची की पीठ ने मामले से जुड़े सभी तथ्यों और दलीलों पर सुनवाई के बाद दी। कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें आरोपियों को राज्य से बाहर रहने के निर्देश शामिल हैं।
अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनीया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी और मुक्त गुप्ता ने पक्ष रखा। वहीं राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा ने कोर्ट में राज्य का पक्ष मजबूती से प्रस्तुत किया।
हालांकि, कोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बावजूद मामले की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी और जांच एजेंसियां नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई करती रहेंगी।
गौरतलब है कि कोल लेवी घोटाले की जांच के दौरान अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में कुल 35 आरोपियों के खिलाफ पांच अभियोजन शिकायतें (चालान) विशेष अदालत में दाखिल की गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, इस घोटाले में अब तक 273 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। ईडी ने स्पष्ट किया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच जारी है और आने वाले समय में और भी खुलासे व कार्रवाई संभव है।
Author: Deepak Mittal










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