छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए सरकारी महाविद्यालयों के पेंशनभोगियों को छठे वेतन आयोग के तहत संशोधित पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने यह फैसला छत्तीसगढ़ शासकीय महाविद्यालयीन पेंशनर्स संघ की याचिका पर सुनाया। याचिका में तर्क दिया गया था कि 1 जनवरी 2006 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ मिला, जबकि इससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
राज्य सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया कि 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को यह लाभ देने से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
लेकिन हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया और छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश, दोनों सरकारों को पेंशन भुगतान की देयता साझा करने का निर्देश दिया।
Author: Deepak Mittal










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