छत्तीसगढ़ के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारे लाल कंवर के परिवार से जुड़े इस मामले में अदालत ने निचली अदालत के निर्णय में आंशिक बदलाव किया है।
यह मामला 21 अप्रैल 2021 का है, जब कोरबा जिले के भैसमा गांव में प्यारे लाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, बहू सुमित्रा कंवर और चार साल की पोती याशिका कंवर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था।
जांच के दौरान सामने आया कि पारिवारिक जमीन के मुआवजे को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में बड़े बेटे हरभजन सिंह कंवर, उनकी पत्नी धनकुंवर, धनकुंवर के भाई परमेश्वर कंवर, सुरेंद्र कंवर और परमेश्वर के दोस्त रामप्रसाद मन्नेवार को आरोपी बनाया गया था।
कोरबा की निचली अदालत ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।
अब हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने फैसले में दो आरोपियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है, जबकि सबूतों के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
Author: Deepak Mittal









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