बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह मामला जस्टिस अरविंद वर्मा की एकल पीठ में लगा है।
चैतन्य बघेल ने 5 अगस्त को ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए याचिका दाखिल की थी। इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी।
गौरतलब है कि 18 जुलाई को ईडी ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत भिलाई-3 स्थित बघेल निवास पर छापा मारा था। उसी दिन, उनके जन्मदिन के अवसर पर, चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के लिए उन्हें पहले 5 दिन की ईडी रिमांड में भेजा गया, जिसके बाद 22 जुलाई को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
4 अगस्त को रिमांड समाप्त होने पर उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें पुनः 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अगली पेशी 18 अगस्त को होनी है।
ईडी का दावा है कि 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में करीब 2100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है, जिसमें चैतन्य बघेल की मुख्य भूमिका रही और उन्होंने इस पूरे फंड को मैनेज किया। इस घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया है।
Author: Deepak Mittal










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