सड़क हादसे में अब मवेशी मालिक भी होंगे दोषी, खुले में छोड़े तो लगेगा जुर्माना

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जे के मिश्र
जिला ब्यूरो चीफ
नवभारत टाइम्स 24*7in बिलासपुर

बिलासपुर। यदि अब कोई सड़क दुर्घटना आवारा मवेशियों की वजह से होती है, तो उस मवेशी के मालिक को भी आरोपी बनाया जाएगा। यह निर्णय मवेशियों की वजह से हो रही लगातार दुर्घटनाओं और आमजन की जान-माल की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह ने इस संबंध में अधिकारियों की बैठक लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बैठक में तय किया गया कि जो भी पशु मालिक अपने जानवरों को सड़कों पर आवारा घूमने के लिए छोड़ते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि उनके छोड़े हुए मवेशी से कोई दुर्घटना होती है, तो न केवल उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि वे आपराधिक प्रकरण में सह-अभियुक्त भी बनाए जाएंगे।

नगर निगम और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि खुले में छोड़े गए मवेशियों की पहचान कर उनके मालिकों पर जुर्माना लगाया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शहर में गोठानों और कांजी हाउस की व्यवस्था सुचारु रूप से की जाए, ताकि पशुओं को सुरक्षित रखा जा सके।

कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि “अब समय आ गया है कि मवेशी मालिक अपनी जिम्मेदारी समझें। खुले में पशु छोड़ना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे आम जनता की जान को खतरा भी होता है।”

एसएसपी रजनेश सिंह ने भी साफ कहा कि सड़क पर मवेशी छोड़ना एक गंभीर लापरवाही है और इसके परिणाम अब सीधे-सीधे कानूनी कार्रवाई के रूप में भुगतने होंगे।

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