जबलपुर/दिल्ली: मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की गई है।
क्या है पूरा मामला?
मंत्री विजय शाह ने इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था,
“पाकिस्तानियों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, लेकिन हमने उनकी समाज की बहन (कर्नल सोफिया कुरैशी) को भेजकर उनकी ऐसी-तैसी करवा दी।”
इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने शाह के इस्तीफे की मांग की और इस बयान को महिलाओं और सेना का अपमान बताया।
हाईकोर्ट ने FIR के दिए थे निर्देश
जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196(1)(b), और 197(1)(c) के तहत मामला दर्ज करने को कहा।
इसके बाद इंदौर के मानपुर थाने में मंत्री शाह के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया।
अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी।
