राज्य शासन ने ई-ऑफिस प्रणाली को और अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब शासकीय पत्राचार जैसे कार्यालयीन ज्ञापन, पत्र एवं आदेश—में केवल मूल प्रति पर ही सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि पृष्ठांकित प्रतियों (एंडोर्समेंट) पर हस्ताक्षर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इस निर्णय से अनावश्यक औपचारिकताओं में कमी आएगी और सरकारी कार्यप्रणाली में तेजी तथा दक्षता बढ़ने की उम्मीद है।
Author: Deepak Mittal










Total Users : 8177520
Total views : 8207940