निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111
मुंगेली-विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई मुंगेली द्वारा संयुक्त रूप से बाल श्रम के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया।
इस अभियान में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के प्रतिनिधि हितेश कश्यप, श्रम विभाग से कु. अंजु साहू, एक्सैस टू जस्टिस कार्यक्रम, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन नेटवर्क एवं कृषक सहयोग संस्थान के कार्यकर्ता रत्न कश्यप तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के शनि पोरते शामिल रहे।
अभियान के अंतर्गत संयुक्त टीम ने मुंगेली शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, दाऊपारा लोरमी रोड, बस स्टैंड, मुंगेली पड़ाव चौक और रायपुर रोड स्थित होटल, ढाबा, ऑटो पार्ट्स की दुकानों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का दौरा किया। इस दौरान दुकानदारों और आम नागरिकों को बाल श्रम निषेध कानून के प्रति जागरूक किया गया।
टीम ने पोस्टर एवं पंपलेट के माध्यम से यह संदेश दिया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना कानूनन अपराध है। 1986 में पारित बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम को 2016 में संशोधित कर और अधिक कठोर बनाया गया है। इसके तहत बाल श्रम कराने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
कार्यक्रम का उद्देश्य बाल श्रमिकों की संख्या को कम करना, बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और समाज को इस गंभीर विषय पर संवेदनशील बनाना है। टीम ने नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं भी बाल श्रम होता दिखे तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दें, ताकि बच्चे का भविष्य अंधकारमय होने से रोका जा सके। अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और बाल श्रम मुक्त समाज की दिशा में प्रशासन की ओर से ठोस प्रयास किए जाते रहेंगे।
