अगर आपने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो यह ख़बर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 1 जनवरी 2026 से उन सभी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है, जिनका पैन-आधार लिंक नहीं है, क्योंकि इस तारीख से उनका पैन नंबर Inactive हो जाएगा।
31 दिसंबर तक है आखिरी मौका
पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 तय की गई है। वित्त मंत्रालय और आयकर विभाग कई सालों से नागरिकों से यह काम पूरा करने की अपील कर रहे हैं। जो लोग इस डेडलाइन तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ेंगे। उन्हें 1 जनवरी, 2026 से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

पैन Inactive होने पर क्या होगा?
टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार पैन नंबर डिएक्टिवेट होने की स्थिति में आपको कई वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
- नौकरीपेशा लोगों की सैलरी प्रोसेसिंग रुक सकती है।
- आपकी SIPमें कॉन्ट्रिब्यूशन रुक सकता है।
- बैंक आपके ट्रांजैक्शन और बड़े निवेशों को ब्लॉक कर सकते हैं।
- आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, न ही रिफंड्स के लिए प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे।
टैक्स बडी ने स्पष्ट किया है कि पैन-आधार लिंकिंग सभी नागरिकों के लिए जरुरी है। इसके लिएNRI, 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकऔर कुछ विशिष्ट राज्यों के निवासियों को इससे छूट मिल सकती है। इसके लिए आयकर विभाग से वेरिफिकेशन कराना जरुरी होगा।

₹1000 फीस देकर फिर कराएं एक्टिव
अगर 1 जनवरी, 2026 को आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप शुल्क भरकर इसे दोबारा एक्टिव करा सकते हैं।
- पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये की फीस चुकानी होगी।
- ध्यान रहे पैन को दोबारा एक्टिव होने में 30 दिनों तक का समय लग सकता है।
पहले पैन और आधार को मुफ्त में लिंक करने की डेडलाइन 30 जून, 2023 को ही खत्म हो चुकी है।
Author: Deepak Mittal










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