बाॅलीवुड अभिनेत्री और चंडीगढ़ की पूर्व सांसद और भाजपा नेता किरण खेर पर सेक्टर 7 में आवंटित सरकारी मकान का करीब 13 लाख रुपये बकाया है। इस मामले में प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी कर जल्द पैसा जमा करने को कहा है।
अगर तय समय में भुगतान नहीं हुआ, तो 12% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
कैसे बना बकाया?
किरण खेर को सांसद रहते सेक्टर-7 के मकान नंबर T-6/23 का आवंटन मिला था। उनके ऊपर लाइसेंस फीस और पेनल्टी के रूप में ये रकम बनती है।
- जुलाई 2023, अगस्त 2024, सितंबर 2024 और 1 से 5 अक्टूबर 2024 तक का किराया 5,725 रुपये बकाया बताया गया है।
- 6 अक्टूबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक वे बंगले में अनधिकृत रूप से रहीं, इसलिए सामान्य किराए की जगह 100 गुना पेनल्टी लगाई गई। इस दौरान की पेनल्टी 3,64,620 रुपये है।
- 6 जनवरी 2025 से 12 अप्रैल 2025 (मकान खाली करने की तारीख) तक फिर से अनधिकृत अवधि मानी गई और 200% पेनल्टी लगाई गई, जो 8,20,287 रुपये बनती है।
- इसके अलावा 8 नवंबर 2017 से वैकेशन डेट तक पुरानी नोटिफिकेशन के तहत 26,106 रुपये का बकाया भी शामिल है।
- 12% सालाना ब्याज जोड़ने पर 30 अप्रैल 2025 तक 59,680 रुपये और बढ़ गए।
इन सभी को मिलाकर कुल राशि 12,76,418 रुपये यानी लगभग 13 लाख रुपये हो गई।
प्रशासन का नोटिस
24 जून 2025 को चंडीगढ़ प्रशासन के असिस्टेंट कंट्रोलर (एफएंडए) रेंट्स ऑफिस ने किरण खेर को उनके सेक्टर-8ए स्थित निजी मकान पर नोटिस भेजा। इसमें कहा गया कि वे रकम को डिमांड ड्राफ्ट या फंड ट्रांसफर से जमा करा सकती हैं।
कैसे खुला मामला?
चंडीगढ़ के RTI कार्यकर्ता राम कुमार गर्ग ने 13 जून 2025 को इस बारे में जानकारी मांगी थी। जवाब में 11 जुलाई 2025 को प्रशासन ने पूरा विवरण साझा किया।
पेनल्टी को लेकर क्या कह रहे लोग?
आम लोगों की राय – शहर के नागरिकों का कहना है कि जैसे प्रशासन ने धनास के पुनर्वास फ्लैटों में बकाया वालों और फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों के खिलाफ सख्ती दिखाई, वैसे ही बड़े रसूख वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
राजनीतिक प्रतिक्रिया – चंडीगढ़ कांग्रेस प्रधान हरमोहिंदर सिंह लक्की ने कहा कि किरण खेर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा है। मानवीय दृष्टि से प्रशासन को सहानुभूति दिखानी चाहिए और पेनल्टी में रिआयत देनी चाहिए।
Author: Deepak Mittal










Total Users : 8156869
Total views : 8178106