
(निर्मल अग्रवाल) : मुंगेली -जिले में तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षियों व वन्यजीवों के कैद, खरीदी और बिक्री पर कार्यवाही की जाएगी। जिला वनमंडलाधिकारी संजय यादव ने बताया कि ऐसे गतिविधि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके तहत 03 वर्ष तक कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है।
जिला वनमंडलाधिकारी ने कैद में रखे अनुसूचित पक्षियों एवं वन्यजीवों को 07 दिवस के भीतर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे पक्षी जो स्वस्थ है, जिन्हें प्राकृतिक रहवास क्षेत्र में छोड़ा जा सकता है, उसे यथाशीघ्र छोड़ा जाए
कैद पक्षियों एवं वन्यजीवों को निकटतम शासकीय चिड़ियाघर अथवा वन विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर सौंपा जाए।
इस हेतु मोहन राम ताम्रकार परिक्षेत्र अधिकारी मुंगेली मो.नं. 8815209960, नंदलाल गहरवार वनपाल परिक्षेत्र मुंगेली मो.नं. 7974018627, सुरेश सूर्यवंशी परिक्षेत्र अधिकारी पथरिया मो.नं. 9406006715, विनय तिवारी वनपाल परिक्षेत्र पथरिया मो. न. 9893798457, क्रिस्टोफर कुजूर वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी लोरमी व खुड़िया मो.नं. 8966985436, राजेश पाटले वनपाल परिक्षेत्र लोरमी मो.नं. 6264876811 और परसराम ध्रुव उपवनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र खुड़िया मो.न. 9098331976 से भी सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित पक्षियों एवं वन्यजीवों के किसी भी स्थान पर खरीदी, बिक्री अथवा घर में पालन करने पर टोल फ्री नम्बर-18002337000 पर भी सूचित कर सकते हैं।
Author: Deepak Mittal










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