15 दिन में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य, नहीं कराने पर होगी कार्रवाई

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मंडी: नगर निगम मंडी की सीमा में रहने वाले नागरिकों के लिए अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। नागरिकों की सुरक्षा, स्वच्छता बनाए रखने और पालतू पशुओं के बेहतर प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने यह व्यवस्था लागू की है। इस संबंध में नगर निगम की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी पालतू कुत्ता मालिकों को 15 दिनों के भीतर अपने कुत्तों का ऑनलाइन पंजीकरण सिटीजन सेवा पोर्टल के माध्यम से कराना होगा। तय समय-सीमा के बाद यदि कोई भी पालतू कुत्ता बिना पंजीकरण पाया जाता है, तो संबंधित मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम का कहना है कि पंजीकरण से आवारा और पालतू कुत्तों की पहचान आसान होगी। साथ ही इससे टीकाकरण, स्वास्थ्य निगरानी और संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। कुत्तों के काटने जैसी घटनाओं पर नियंत्रण और शहर में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में भी यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा।

नगर निगम आयुक्त ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह व्यवस्था दंडात्मक नहीं, बल्कि जनहित में लागू की गई है। उन्होंने पालतू कुत्ता पालने वाले सभी नागरिकों से समय रहते पंजीकरण कराने का आग्रह किया है, ताकि शहर में सुरक्षित और स्वच्छ माहौल सुनिश्चित किया जा सके।

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Author: Deepak Mittal

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