कोटपा एक्ट के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई

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कोटपा एक्ट के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई

निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111

मुंगेली- नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन नया रायपुर व जिला कलेक्टर मुंगेली कुंदन कुमार के निर्देशानुसार, एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में कोटपा एक्ट 2003 के तहत आज विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में विकासखंड लोरमी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों की जांच की गई। कोटपा एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत कुल 15 दुकानों पर कार्रवाई की गई, जिनमें से 5 दुकानों को चेतावनी दी गई और बाकी 10 दुकानों से कुल 900 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

कोटपा एक्ट की प्रमुख प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट या तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही, अभियान के दौरान औषधि निरीक्षक ने मेडिकल स्टोर्स में नारकोटिक्स दवाओं की अवैध बिक्री रोकने के लिए भी पुलिस टीम के साथ निगरानी की।

यह कार्रवाई जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य एवं खाद्य प्रशासन के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुई।

कार्रवाई में रत्नेश कुमार बरगाह औषधि निरीक्षक,खाद्य एवं औषधि प्रशासन मुंगेली,बलराम साकत सोशल वर्कर तम्बाकू कार्यक्रम व गौतम ध्रुव 368 आरक्षक कोतवाली थाना की उपस्थिति रही।

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Author: Deepak Mittal

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