सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला करते हुए 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी और गैंगस्टर अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
आपको बता दें कि बीते 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अप्रैल में दिए गए फैसले को बरकरार रखा है।
Author: Deepak Mittal










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