छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने राज्य के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) की पुनरीक्षित दरें लागू करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, 1 सितंबर 2025 से पेंशनरों को सातवें वेतनमान के अंतर्गत मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 55 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान के अंतर्गत 252 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है।
वित्त विभाग द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को जारी परिपत्र में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्य शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को संशोधित दरों के अनुसार महंगाई राहत का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।
उक्त महंगाई राहत की पात्रता छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी पूर्व निर्देशों के अधीन होगी। इसके तहत 23 सितंबर 2024 (वित्त निर्देश 07/2024) एवं 5 अक्टूबर 1976 के प्रावधान लागू रहेंगे।
Author: Deepak Mittal









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