छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने शासकीय कर्मचारियों को आर्थिक सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
अब राज्य के कर्मचारी अपने वेतन के आधार पर आसानी से अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
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जारी आदेश के अनुसार, मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 30 सितंबर 2025 को लिए गए निर्णय के अनुपालन में यह सुविधा 16 मार्च 2026 से प्रदेशभर में लागू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत शासकीय सेवक आवश्यकता अनुसार किसी भी समय अपने वेतन के आधार पर अग्रिम राशि प्राप्त कर सकेंगे।
इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और त्वरित सेवा सुनिश्चित हो सके। साथ ही, यह प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुरक्षित एवं विश्वसनीय तरीके से कार्य करेगी।
योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग ने बेंगलुरु स्थित M/s Refyne Tech Private Limited को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया है। कर्मचारियों की सुविधा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी की गई है, जिसमें आवेदन से लेकर राशि प्राप्त करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट रूप से वर्णित है।
इस संबंध में प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त एवं कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
Author: Deepak Mittal









