मां से दुष्कर्म करने वाले बेटे को 25 साल की सजा, दुर्ग कोर्ट का फैसला

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दुर्ग: Durg district में अपनी ही मां के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी बेटे को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। Fast Track Court Durg के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवध किशोर की अदालत ने आरोपी को 25 वर्ष सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी Sanjay Kumar Singh ने की। अभियोजन के अनुसार घटना 23 अगस्त 2025 की रात करीब 12 बजे की है। उस समय घर में कोई नहीं था। आरोपी ने अपनी मां के कमरे का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुलते ही पहले गाली-गलौज की, इसके बाद उसने अपनी ही मां के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

घटना के बाद पीड़िता किसी तरह वहां से भागकर पड़ोसी के घर पहुंची और शरण ली। सुबह पति के ड्यूटी से लौटने पर महिला ने Nevai Police Station में जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 25 साल की सजा सुनाई।

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Author: Deepak Mittal

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