चेक बाउंस केस में Rajpal Yadav को अंतरिम जमानत, 1.5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त

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नई दिल्ली: चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव को Delhi High Court ने 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने शर्त रखी कि अभिनेता को 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा।

सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय तक डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया जाता है तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, अन्यथा जमानत प्रभावी नहीं होगी। अभिनेता के वकील ने अदालत को बताया कि 1.5 करोड़ रुपये की डीडी जमा करा दी गई है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राजपाल यादव अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करें। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।

राजपाल यादव ने शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद उन्हें राहत मिली।

इस बीच अभिनेता Sonu Sood ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर उनके समर्थन में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि “दुआओं में बड़ा असर होता है… जल्द अच्छी खबर देंगे।” राजपाल यादव की रिहाई के लिए सोनू सूद ने सोशल मीडिया के जरिए समर्थन अभियान भी चलाया था।

मामले में विभिन्न लोगों ने आर्थिक सहयोग की घोषणा की थी। Tej Pratap Yadav ने 11 लाख रुपये की मदद का ऐलान किया था, जबकि म्यूजिक प्रोड्यूसर Inderjeet Singh ने 1.11 करोड़ रुपये और फिरोजाबाद में तैनात एएसपी Anuj Chaudhary ने 51 हजार रुपये की सहायता की घोषणा की थी।

बताया जाता है कि राजपाल यादव पर लगभग 9 करोड़ रुपये का कर्ज है, जो उन्होंने अपनी फिल्म Ata Pata Laapata के निर्माण के लिए लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, जिसके बाद वे आर्थिक संकट में आ गए। हालांकि उन्होंने फिल्मों में काम कर कुछ राशि चुकाई है, लेकिन अभी भी बकाया रकम शेष है।

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Author: Deepak Mittal

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