छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए शराब पर नई ड्यूटी दरों का ऐलान किया है। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होगी। सरकार के इस फैसले के तहत देशी और विदेशी, दोनों तरह की शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार अब विदेशी शराब पर उसकी कीमत के आधार पर अलग-अलग ड्यूटी दरें तय की गई हैं। यानी जितनी महंगी शराब होगी, उस पर उतना ही अधिक टैक्स देना होगा। सरकार का मानना है कि इससे कर प्रणाली अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी बनेगी।

इसके साथ ही बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थों पर भी नई ड्यूटी दरें लागू की गई हैं। आबकारी विभाग के अनुसार इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य राज्य के राजस्व में वृद्धि करना और शराब बिक्री व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाना है।
हालांकि, सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर तय कर उन्हें कुछ राहत भी दी है। इससे इन बलों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
Author: Deepak Mittal









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