ट्रांसफर के बाद नई जगह ज्वाइनिंग नहीं करने पर क्लर्क निलंबित

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बिलासपुर: स्थानांतरण आदेश के बावजूद निर्धारित पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक ग्रेड-2 विकास तिवारी को निलंबित कर दिया है। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीर कदाचार मानते हुए यह कार्रवाई की है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश के तहत सहायक ग्रेड-2 विकास तिवारी की पदस्थापना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लोहर्सी (सोन), मस्तूरी में की गई थी। कार्यालय आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2025 को उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बिलासपुर से कार्यमुक्त भी कर दिया गया था।

इसके बावजूद विकास तिवारी ने नए पदस्थापना स्थल पर योगदान नहीं दिया। विभाग द्वारा इस संबंध में कई बार सूचना और नोटिस जारी किए गए, लेकिन संबंधित क्लर्क ने आदेशों की अनदेखी करते हुए ड्यूटी जॉइन नहीं की।

बताया गया है कि क्लर्क ने स्थानांतरण आदेश में संशोधन के लिए आवेदन भी प्रस्तुत किया था, जिसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर गठित राज्य सरकार की वरिष्ठ सचिवों की समिति ने खारिज कर दिया। इसके बाद भी कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया।

जिला शिक्षा विभाग ने बिना सूचना के अनुपस्थित रहने और शासकीय आदेशों की अवहेलना को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के विपरीत मानते हुए सहायक ग्रेड-2 विकास तिवारी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की है।

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Author: Deepak Mittal

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