जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी और गबन के गंभीर मामले में कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई जिला न्यायालय में चालान पेश किए जाने और जमानत आवेदन खारिज होने के बाद की गई।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी राम कुमार शर्मा, पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा, उम्र 46 वर्ष, निवासी परसा पाली, थाना सारा गांव द्वारा दी गई शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कराई गई थी। जांच में यह पाया गया कि आरोपी विधायक बालेश्वर साहू एवं सह-आरोपी गौतम राठौर ने प्रार्थी के साथ 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है।
मामले में थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 450/2025 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 भादवि में दिनांक 03 अक्टूबर 2025 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन पूर्ण होने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए गए।
इसके बाद पुलिस द्वारा अभियोग पत्र तैयार कर दिनांक 9 जनवरी 2026 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय में दो संदूक चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा चालान स्वीकार किए जाने के पश्चात जेल वारंट जारी किया गया।
आरोपी विधायक बालेश्वर साहू ने उसी न्यायालय में रेगुलर जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके उपरांत पुलिस ने विधायक को जेल दाखिल कर दिया।
इस कार्रवाई के बाद जिले की राजनीति में हलचल मच गई है।
Author: Deepak Mittal










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