छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिवों को तीन बिंदुओं में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी पत्र के अनुसार, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-19(1) के तहत प्रत्येक शासकीय सेवक को अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण हर वर्ष 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना होगा।

इसके तहत जनवरी 2026 से सचिवालय सेवा के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक धारित अचल संपत्ति की स्थिति का विवरण ऑनलाइन जमा करना होगा। यह विवरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा संचालित SPARROW पोर्टल (epar.cg.gov.in) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
Author: Deepak Mittal










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