PF Account Rules: पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत, बिना कारण बताए 75% तक पैसा निकाल सकेंगे

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 EPFO के नए नियम से कर्मचारियों को जरूरत के समय मिलेगी अपने ही पैसे तक आसान पहुंच

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए पीएफ निकासी नियमों में अहम बदलाव किया है। अब नौकरीपेशा लोग बिना कोई वजह बताए अपने प्रोविडेंट फंड (PF) खाते से 75 प्रतिशत तक राशि निकाल सकेंगे। इस फैसले से पीएफ सिर्फ रिटायरमेंट फंड नहीं, बल्कि जरूरत के समय आर्थिक सहारा भी बनेगा।

भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य पीएफ व्यवस्था को अधिक सरल, लचीला और कर्मचारी हितैषी बनाना है। यह महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में लिया गया।

75 प्रतिशत तक निकासी की मिलेगी सुविधा

नए नियम के तहत पीएफ खाताधारक अपने खाते में जमा कुल राशि का 75 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि खाते में कम से कम 25 प्रतिशत राशि बनी रहे। इस निकासी में कर्मचारी और नियोक्ता (कंपनी) दोनों का अंशदान शामिल होगा।

रिटायरमेंट की बचत रहेगी सुरक्षित

नियमों में बदलाव के बावजूद कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। खाते में बचे 25 प्रतिशत पर सालाना 8.25 प्रतिशत ब्याज मिलता रहेगा, जिससे भविष्य की वित्तीय सुरक्षा बनी रहेगी।

पहले कैसे थे नियम

पहले पीएफ से पैसा निकालने के नियम काफी सख्त थे।

  • बेरोजगारी की स्थिति में एक महीने बाद केवल 75 प्रतिशत राशि निकाली जा सकती थी।

  • शेष 25 प्रतिशत निकालने के लिए दो महीने तक इंतजार करना पड़ता था।

  • पूरी निकासी की अनुमति केवल रिटायरमेंट पर ही मिलती थी।

श्रम मंत्रालय के अनुसार नए नियमों से पीएफ निकासी प्रक्रिया अब कहीं ज्यादा आसान, पारदर्शी और सदस्य-अनुकूल हो गई है। इससे कर्मचारियों को आपात स्थिति में अपने ही पैसे तक तुरंत पहुंच मिल सकेगी।

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Author: Deepak Mittal

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