छत्तीसगढ़: मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के दौरान बलरामपुर जिले में सहायक शिक्षक अशोक कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा की गई।
क्या हुआ मामला?
शासकीय प्राथमिक शाला फतेहपुर में पदस्थ शिक्षक अशोक यादव को SIR कार्य में गणना पत्रक के वितरण और संग्रहण की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें मतदान केंद्र क्रमांक 237, फतेहपुर में अविहित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक ने SIR कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाई और अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया। वे बिना अनुमति अवकाश पर रहकर निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं कर रहे थे।
जांच और निलंबन
शिकायत के बाद मामले की जांच की गई और जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया।
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निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।
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शिक्षक को नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
इस कार्रवाई से SIR कार्य में गंभीरता और जवाबदेही बनाए रखने का संदेश दिया गया है।
Author: Deepak Mittal










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