Crime News: मां की हत्या के मामले में बेटे को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

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पेंड्रा की घटना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर हुई सजा

पेंड्रा। मां की हत्या के गंभीर मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल के न्यायालय ने आरोपी बेटे शिवम मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पतगवां के राठौर मोहल्ला की है, जहां 2 फरवरी 2024 को शिवम ने विवाद के दौरान अपनी मां निर्मला बाई पर लोहे की राड से हमला किया था।

क्या था मामला?

घटना के दिन शिवम मिश्रा ने अपनी मां निर्मला बाई के साथ गाली-गलौज और जोरदार विवाद किया। विवाद बढ़ने पर उसने लोहे की राड से निर्मला पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।

  • घायल निर्मला को पहले गौरेला जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उनकी हालत बिगड़ने पर रायपुर रिफर किया गया।

  • इलाज के दौरान निर्मला ने दम तोड़ दिया।

पुलिस कार्रवाई और कोर्ट का फैसला

रिश्तेदारों की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया।
कोर्ट में पेश किए गए गवाहों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि निर्मला की मौत लोहे की राड से आई गंभीर चोटों के कारण हुई थी।

कोर्ट ने शिवम मिश्रा को धारा 302 और 323 के तहत दोषी करार देते हुए:

  • आजीवन कारावास

  • 1,000 रुपये अर्थदंड

  • अर्थदंड न देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास

का आदेश दिया है। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।

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