टेलीकॉम रेगुलेटर ऑफ इंडिया (TRAI) ने फर्जी और ठगी वाली कॉल्स पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI) सेक्टर की ओर से आने वाली सभी कॉल 1600 सीरीज से ही की जाएंगी।
इस बदलाव से उपभोक्ताओं को असली और नकली कॉल्स में आसानी से पहचान करने में मदद मिलेगी और वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं में बड़ी कमी आने की उम्मीद है।
ट्राई ने बुधवार को घोषणा की कि आरबीआई, सेबी और पीएफआरडीए के अंतर्गत आने वाले सभी वित्तीय संस्थानों को तय समय सीमा के भीतर 1600 नंबर सीरीज अपनानी अनिवार्य होगी। दूरसंचार विभाग ने यह सीरीज विशेष रूप से BFSI सेक्टर के लिए आवंटित की है, ताकि ग्राहकों तक केवल विश्वसनीय और सत्यापित कॉल ही पहुँचें।
सीरीज लागू होने की डेडलाइन (समयसीमा):
सभी म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ → 15 फरवरी 2026 तक 1600 सीरीज अपनाएं
क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स (QSBs) → 15 मार्च 2026 तक 1600 सीरीज में स्थानांतरित हों
अन्य सेबी-पंजीकृत संस्थान → पंजीकरण विवरण की पुष्टि के बाद स्वेच्छा से इस सीरीज को अपना सकते हैं
ट्राई का मानना है कि 1600 सीरीज लागू होने से ग्राहक किसी भी वित्तीय कॉल की पहचान तुरंत कर सकेंगे, जिससे ठगी, फर्जी वेरिफिकेशन कॉल, केवाईसी के नाम पर होने वाले धोखे और वित्तीय अपराधों में उल्लेखनीय कमी आएगी।
Author: Deepak Mittal









