सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक महिला की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसकी छवि खराब करने और अश्लील मैसेज भेजने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों को तीन-तीन साल की सजा और 20-20 हजार रुपए जुर्माना सुनाया।
मामला 2018 का है, जब पीड़िता ने थाना सक्ती में शिकायत दर्ज कराई कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को अश्लील संदेश भेज रहा है। इसके चलते पीड़िता की सामाजिक छवि प्रभावित हो रही थी।
पुलिस जांच में पता चला कि जय प्रकाश अग्रवाल और अमन गर्ग ने मिलकर यह फर्जी आईडी बनाई थी। जय प्रकाश ने मोबाइल नंबर प्रदान किया और आईडी अमन गर्ग चला रहा था। मामले की जांच में फेसबुक कैलिफोर्निया से जानकारी मंगाई गई और तकनीकी परीक्षण में साक्ष्य मिलते ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
जांच और मुकदमे के दौरान पीड़िता, गवाहों और साइबर थाना अधिकारियों के साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। अदालत ने आईटी एक्ट की धारा 66(डी) और भारतीय दंड संहिता की धारा 509(बी) के तहत दोषी पाए गए आरोपियों को सजा सुनाई।
अदालत ने जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपए पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश भी दिया। इस निर्णय से साइबर अपराधों के खिलाफ चेतावनी मिलती है कि ऑनलाइन छेड़छाड़ और फर्जी आईडी बनाना गंभीर अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा तय है।

Author: Deepak Mittal
