बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवकाश के दिन विशेष सुनवाई करते हुए राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) को आदेश दिया कि वह रायपुर निवासी दुर्गेश नंदिनी को सिविल जज भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र तुरंत जारी करे।
दुर्गेश नंदिनी वर्तमान में रायपुर न्यायालय में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा रविवार, 21 सितंबर को आयोजित होनी थी।
राज्य लोक सेवा आयोग ने उनका प्रवेश पत्र यह कहते हुए जारी करने से मना किया था कि वे राज्य स्टेट बार काउंसिल में नामांकित नहीं हैं। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए दुर्गेश नंदिनी ने अपने अधिवक्ताओं आर. एस. पटेल और आशीष साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने इस मामले पर विशेष सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट के उर्वशी कौर बनाम पंजाब लोक सेवा आयोग के आदेश का हवाला देते हुए आयोग को निर्देशित किया कि आवेदिका को प्रवेश पत्र तुरंत जारी किया जाए, ताकि वे निर्धारित परीक्षा में शामिल हो सकें।
इस फैसले के बाद दुर्गेश नंदिनी ने आज परीक्षा में बैठकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

Author: Deepak Mittal
