धर्मांतरण मामले में आरोपी विक्रम सिंह का पुलिस रिमांड हुआ खत्म, न्यायालय ने भेजा न्यायिक हिरासत में

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शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने की थी कार्रवाई

आरोपी के घर से मिली ईसाई धर्म की पुस्तकें
बैंक रिकॉर्ड की हो रही जांच

रतलाम से इमरान खान की रिपोर्ट

रतलाम धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी विक्रम सिंह को न्यायाधीश अनुपम तिवारी जेएमएफसी रतलाम के न्यायालय ने 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 3 दिन की पुलिस रिमांड के बाद आज उसे न्यायालय में पेश किया गया।

एडीपीओ कुन्दरन पाराशर ने बताया कि पुलिस को मिली शिकायत के बाद औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस द्वारा शिवनगर टेंकर रोड रतलाम में 6 सितंबर को सुबह दबिश दी गई थी। जहां पर सामूहिक धर्म परिवर्तन करने एवं लोगो की आंखो पर रूमाल बांधकर व सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करवा रहे थे। मकान में महिलाए व बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम की शामिल थी। आरोपी जगदीश, मांगीलाल, विक्रम व अन्य को विरुद्ध सामूहिक धर्म परिवर्तन करने करने के मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपियों के विरुद्ध अपराध 656/2025 धारा 3, 5 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रतता अधिनियम का पंजीबद्ध कर 7 सितंबर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय विक्रम सिंह पिता शंभूलाल उर्फ शंभू निनामा (35) निवासी रीछखोरा थाना सरवन हालमुकाम शिवनगर टेंकर रोड रतलाम को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था

बैंक खातों की जानकारी भी प्राप्त की

आरोपी विक्रम सिंह की 3 दिन की पुलिस रिमांड प्राप्त कर ईसाई धर्म से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए। आरोपी विक्रम सिंह के बैंक खाते की जानकारी प्राप्त की गई। प्रकरण विवेचना में होकर विवेचक उनि ध्यान सिंह सोलंकी द्वारा की जा रही है।

19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेगा विक्रम सिंह

3 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने पर बुधवार को आरोपी विक्रम को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का 19 सितंबर 2025 तक न्या‍यिक में भेजा गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गोल्डन राय द्वारा की गई।

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Author: Deepak Mittal

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