निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111
मुंगेली- जिले में अवैध पशु परिवहन एवं पशु क्रूरता की घटनाओं पर रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुन्दन कुमार ने दो अलग-अलग मामलों में गौवंश परिवहन में उपयोग किए गए वाहनों को छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2014 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों के तहत राजसात करने का आदेश पारित किया है।
पहले मामले में थाना सिटी कोतवाली मुंगेली द्वारा अपराध क्रमांक 92/2025 में आरोपियों द्वारा अवैध रूप से पशु का वध कर मांस बेचने की सूचना पर कार्यवाही की गई थी। जांच के दौरान प्रयुक्त वाहन क्रमांक सीजी-22-एच-2146 को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत वाहन को राजसात करने का प्रस्ताव जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर आदेश पारित करते हुए वाहन को शासन पक्ष में राजसात किया गया।
दूसरे मामले में थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 332/2025 में वाहन क्रमांक सीजी-12-एस-1945 से गौवंश परिवहन किए जाने की सूचना पर कार्यवाही की। जांच में पाया गया कि वाहन में 34 नग गौवंश अवैध रूप से भरकर तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने वाहन को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया।
संपूर्ण विवेचना उपरांत जिला दण्डाधिकारी ने उक्त वाहन को भी राजसात करने का आदेश दिया। दोनों प्रकरणों में न्यायालयीन कार्यवाही पूर्ण होने के बाद वाहनों का मूल्यांकन कर शासन की ओर से नीलामी कर राशि शासकीय कोष में जमा कराई जाएगी।
Author: Deepak Mittal










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