स्कूल परिसर हादसा : हाईकोर्ट ने मृत बच्ची के परिजन को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बिलासपुर के एक स्कूल परिसर में हुए हादसे में 3 वर्षीय बच्ची मुस्कान की मौत के मामले में राज्य सरकार को मृतका के परिजनों को 2 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश विभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की।

शासन की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत ने न्यायालय को बताया कि घटना के बाद आरोपी डीजे संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी के माध्यम से पीड़ित परिवार को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई है। वहीं, कलेक्टर द्वारा ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पहले दी गई राशि के अतिरिक्त 2 लाख रुपये और एक माह के भीतर परिजनों को उपलब्ध कराए जाएं। जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर को यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट/हलफनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

अदालत ने आगे कहा कि सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग और सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित सभी जिला अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे स्कूल और आंगनबाड़ी परिसरों में सख्त निगरानी सुनिश्चित करें। परिसर में किसी भी प्रकार की खतरनाक या अनधिकृत वस्तु संग्रहीत न हो, जिससे बच्चों या कर्मचारियों की जान को खतरा हो सके।

इस मामले को आगे की निगरानी के लिए अदालत ने 9 अक्टूबर 2025 को पुनः सूचीबद्ध किया है।

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Author: Deepak Mittal

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