रायपुर। राजधानी रायपुर में एक बड़ी न्यायिक कार्रवाई सामने आई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विवेक कुमार टंडन ने विनोद तिवारी, राहुल गांधी सहित कुल 7 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209 के तहत FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश थाना सिविल लाइन को दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
इस प्रकरण की जड़ें थाना पंडरी के वर्ष 2016 के अपराध क्रमांक 314/2016 से जुड़ी हैं, जिसमें धारा 147, 187, 332, 336 और 353 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। उस मामले में 2018 में कोर्ट ने उद्घोषणा जारी की थी, मगर अभियुक्तों ने न्यायालय में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, जिसे कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत एक गंभीर संज्ञेय अपराध माना।
जिनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश:
-
विनोद तिवारी – निवासी: सुंदरीपारा, मोवा
-
पप्पू उर्फ उमेश बघेल – निवासी: शांति नगर
-
सैय्यद उमेद – निवासी: राजा तालाब, शांति नगर
-
विकास उर्फ अपराजित तिवारी – निवासी: सुक्रवारी बाजार
-
विवेक तिवारी – निवासी: न्यू शांति नगर
-
राहुल गांधी – निवासी: बूढ़ा तालाब
-
राम भरोसा शर्मा – निवासी: बूढ़ा तालाब
इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने उद्घोषणा के बावजूद अदालत की अवहेलना की, जो अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
क्या कहा कोर्ट ने?
कोर्ट ने थाना सिविल लाइन को निर्देश दिया है कि सभी अभियुक्तों के खिलाफ FIR दर्ज कर त्वरित विवेचना शुरू की जाए और उसकी रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। इसके बाद पुलिस ने FIR की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब सभी आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है।
Author: Deepak Mittal










Total Users : 8156867
Total views : 8178104